Electoral bond एक ऐसा बॉन्ड है जिसका उपयोग राजनैतिक दलों को डायण देने के लिए किया जाता है, जिन्हें भारत में कॉम्पनियों और व्यक्तियों द्वारा एसबीआई की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है|
राजनीतिक फंड में पारदर्शिता लाने क लिए इलेक्टरल बॉन्ड को पेश किया गया है| इसमें राजनीतिक दल अधिकृत बैंकिंग चैनलों से जो भी दान प्राप्त करते हैं उसका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जाता है|
जिन राजनीतिक दलों ने हाल ही में हुए लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल किए हैं और आरपीए द्वारा पंजीकृत हैं, वे भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से प्रमाणित खाता प्राप्त कर सकते हैं।
Electoral bond की राशि 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की होती है| ये bond 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख, या 1 करोड़ इनमे से किसी भी राशि में जारी या खरीदे जा सकते हैं|
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों के लिए जारी होते हैं| जिन्हें इस दौरान खरीदा जा सकता है|
Electoral bond को आम चुनावों के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए जारी किया जा सकता है| इस दौरान इन bonds को खरीद जा सकता है|
Electoral bond की अवधि 15 दिनों की होती है| इन्हें एसबीआई से खरीदने के बाद 15 दिनों के अंदर पीपल्स रेप्रिज़ेनटिव ऐक्ट के तहत राजनैतिक दलों को दान दिया जाता है|